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पेटलवाद में अवैध वसूली करने वाली स्टाफ नर्स को महंगा पडा।ग्रामीणों की शिकायत पर सिविल अस्पताल में डिलवरी के बाद अवैध वसू

पेटलवाद में अवैध वसूली करने वाली स्टाफ नर्स को महंगा पडा।ग्रामीणों की शिकायत पर सिविल अस्पताल में डिलवरी के बाद अवैध वसूली वसूली करने वाली नर्स श्रीमती किरण तौमर पर सीएमएचओं डॉ .जयपालसिंह ठाकुर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

ये हुई कार्रवाई-


आदेश में बताया गया कि पेटलावाद के बीएमाओ से प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती किरण तोमर , स्टाफ नर्स , सिविल अस्पताल पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा दिनांक 18-12-2021 को रात्री मे प्रसुता श्रीमती संतोष एवं श्रीमती रेखा के घरवालो से प्रसुति के एवज मे घनराशी की मांग कर प्राप्त की गई है । इस प्रकार इनका यह कृत्य म.प्र . सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम ( 1 ) के खंड ( एक ) ( दो ) एवं ( तीन ) के विपरीत है । अतएव म.प्र . सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) नियम 1966 के नियम 9 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती किरण तोमर , स्टाफ नर्स , सिविल अस्पताल पेटलावद जिला झाबुआ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । यह भी आदेश दिया जाता है कि आदेश के प्रभावशीलता के मध्य श्रीमती किरण तोमर , स्टाफ नर्स , सिविल अस्पताल पेटलावद जिला झाबुआ का मुख्यालय सामुस्वाके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रानापुर रहेगा श्रीमती किरण तोमर , स्टाफ नर्स , सिविल अस्पताल पेटलावद जिला झाबुआ बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये मुख्यालय नहीं छोड़ेगी । निलम्बन अवधि में श्रीमती किरण तोमर , स्टाफ नर्स , सिविल अस्पताल पेटलावद जिला झाबुआ को मूलभुत नियम 53 ( 1 ) ( ii ) ( ए ) के अन्तर्गत विधिवत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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